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दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी, डबरा न्यायालय का फैसला

ग्वालियर, 15 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा स्थित अपर सत्र न्यायालय ने अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में आरोपी शेरू जाटव को मृत्यु दंड (फांसी) की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डबरा के न्यायाधीश विक्रम भार्गव ने आरोपी शेरू जाटव (27), निवासी थाना करहिया, को दोषसिद्ध पाते हुए यह सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार पीड़िता के पिता ने 6 फरवरी 2023 को थाना करहिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 7 वर्षीय…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. फांसी दोषी दुष्कर्म आरोपी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/04/26 00:00
पिछला अपडेट
15/04/26 00:00
स्थान
India