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पॉक्सो पीड़ित बच्चों के लिए 'सपोर्ट पर्सन' व्यवस्था लागू, पुलिस को 24 घंटे में सीडब्ल्यूसी को सूचना देना अनिवार्य

भोपाल, 28 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पीड़ित बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब प्रत्येक पॉक्सो प्रकरण में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सूचना देना और पात्र मामलों में 'सपोर्ट पर्सन' की नियुक्ति सुनिश्चित करना होगा। आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा की पहल पर तैयार एसओपी के प्रभावी क्रियान्वयन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बाल आयोग पॉक्सो एसओपी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/07/26 11:44
पिछला अपडेट
28/07/26 11:44
स्थान
India