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सात प्रकरणों में एडीएम न्यायालय ने लगाया 2.20 लाख रुपये का अर्थदंड

बुरहानपुर, 02 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर अनियमितता पाए जाने पर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं तथा जांच के लिए खाद्य विश्लेषक, भोपाल को भेजे जा रहे हैं। खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक, मिथ्याछाप एवं बिना लाइसेंस पाए गए। संबंधित प्रकरणों को नियमानुसार एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा सातों प्रकरणों में कुल…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बुरहानपुर खाद्य प्रतिष्ठान अर्थदंड
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/10/26 08:20
पिछला अपडेट
02/10/26 08:20
स्थान
India