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रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति अनिवार्य, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बुरहानपुर, 10 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में रैली, प्रभात फेरी, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, धार्मिक एवं सार्वजनिक जुलूस अथवा सभा सहित अन्य कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर पंडाल लगाने के लिए भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश कोलाहल…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बुरहानपुर रैली जुलूस प्रतिबंध
स्रोत:
UNI Varta
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प्रकाशित तिथि
10/08/26 15:02
पिछला अपडेट
10/08/26 15:02
स्थान
India