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चार वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद

बैतूल, 17 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) अधिनियम के तहत दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में विशेष न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रईस खान ने थाना साईंखेड़ा क्षेत्र के ग्राम गौला निवासी मुकेश गावंडे, अजय गावंडे, अंतिम गावंडे तथा राजकुमार मालवीय को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 और एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5) के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल एससी एसटी न्यायालय
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/07/26 08:00
पिछला अपडेट
17/07/26 08:00
स्थान
India