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अवमानक दूध-दही और मिठाई बेचने पर छह कारोबारियों पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना

बैतूल, 09 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के मामलों में छह खाद्य कारोबारियों पर कुल एक लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णय अधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत छह प्रकरणों की सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई। इनमें अवमानक दूध, दही और मिठाई बेचने, बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने तथा मिथ्याछाप खाद्य सामग्री के विक्रय के मामले शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुलताई तहसील के पाराड़सिंगा स्थित जयश्री मिल्क प्रोडक्ट्स पर अवमानक दूध बेचने के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल खाद्य सुरक्षा जुर्माना मिठाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/10/26 10:26
पिछला अपडेट
09/10/26 10:26
स्थान
India