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छह लाख का चेक बाउंस, आरोपी को छह माह का कारावास

बैतूल, 01 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में बैतूल जिला न्यायालय ने छह लाख रुपये के चेक अनादरण के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को चेक की राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज सहित प्रतिकार राशि कंपनी को अदा करने का भी आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिखा शर्मा की अदालत ने ग्राम आरुल निवासी नितेश छेरकी, पिता विट्ठलराव छेरकी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी पाया। मामला श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने वाहन खरीदने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल चेक अनादरण न्यायालय सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/10/26 09:16
पिछला अपडेट
01/10/26 09:16
स्थान
India