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चेक पर हस्ताक्षर सिद्ध नहीं होने पर आरोपी बरी

बैतूल, 31 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि परिवादी कथित ऋण का अस्तित्व, अपनी वित्तीय क्षमता तथा यह तथ्य सिद्ध नहीं कर सका कि विवादित चेक आरोपी ने जारी किए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिखा शर्मा की अदालत ने राजेश बेले बनाम सतीश बिन्झाड़े (एससीएनआईए क्रमांक 160/2020) प्रकरण में छह जुलाई 2026 को निर्णय सुनाते हुए आरोपी सतीश बिन्झाड़े को आरोपों से बरी कर उसका व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त कर दिया। प्रकरण के अनुसार परिवादी ने दावा किया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल चेक बाउंस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/07/26 10:06
पिछला अपडेट
31/07/26 10:06
स्थान
India