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सात साल से जमे छात्रावास अधीक्षकों की बदलेगी पदस्थापना, ई-एचआरएमएस से आवेदन

बैतूल, 02 अक्टूबर (वार्ता) जनजातीय कार्य विभाग ने छात्रावास, आश्रम शालाओं और आवासीय विद्यालयों में लंबे समय से पदस्थ अधीक्षकों को लेकर नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब किसी भी संस्था में अधीक्षक या अधीक्षिका के पद पर सात वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ रहने की अनुमति नहीं होगी। सात वर्ष की अवधि पूरी कर चुके अधीक्षकों को हटाकर नए शिक्षकों को जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभागीय निर्देशों के अनुसार अधीक्षक का सामान्य कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष निर्धारित है। कार्य संतोषजनक होने पर इसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।…

समाचार विवरण:

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल छात्रावास अधीक्षक पदस्थापना निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/10/26 08:45
पिछला अपडेट
02/10/26 08:45
स्थान
India