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रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर होगी कार्रवाई

बैतूल, 11 अक्टूबर (वार्ता) आगामी धार्मिक एवं सामाजिक पर्वों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैतूल जिला प्रशासन ने डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और निर्धारित नियमों के तहत ही किया जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में संबंधित अनुविभागीय…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल डीजे लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंध
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/10/26 12:00
पिछला अपडेट
11/10/26 12:00
स्थान
India