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पत्नी के क्रूर व्यवहार को तलाक का आधार मानते हुए विवाह विच्छेद

बैतूल, 12 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के आमला स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में पति की तलाक याचिका स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की है। अदालत ने पति-पत्नी के करीब तीन वर्षों से अलग रहने, पत्नी द्वारा पति के साथ रहने से इनकार करने तथा न्यायालय के समक्ष सामने आए तथ्यों के आधार पर पत्नी के व्यवहार को पति के प्रति क्रूरता की श्रेणी में माना है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संतोष चौहान की अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत 19 जून 2020 को…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल तलाक विवाह विच्छेद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/08/26 10:17
पिछला अपडेट
12/08/26 10:17
स्थान
India