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कथित धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी पादरी की जमानत याचिका खारिज

बैतूल, 18 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में बैतूल की स्थानीय अदालत ने मिशन प्राथमिक शाला परिसर में कथित धर्मांतरण के मामले में मुख्य आरोपी पादरी रेगलीन इमैनुएल की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत ने अपराध की गंभीरता, आरोपी के पूर्व आपराधिक मामलों और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को फैसले के प्रमुख आधारों में शामिल किया। मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता रोशन मगरदे के अनुसार, प्रकरण 27 सितंबर 2026 को कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता सत्यम विश्वकर्मा ने आरोप लगाया था कि पैर का…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल धर्मांतरण जमानत पादरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/10/26 09:29
पिछला अपडेट
18/10/26 09:29
स्थान
India