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पंचायत सचिव की अनुकंपा नियुक्ति के लिए स्नातक और सीपीसीटी अनिवार्य

बैतूल, 27 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में पंचायत सचिवों के आश्रितों को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब पंचायत सचिव पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए केवल 12वीं पास होना पर्याप्त नहीं होगा। आवेदक के लिए स्नातक की डिग्री के साथ कंप्यूटर संबंधी योग्यता और हिंदी टाइपिंग सहित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। पंचायत राज संचालनालय के आयुक्त सह संचालक छोटे सिंह ने इस संबंध में सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी किया है। मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 2026 की अनुसूची-तीन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल पंचायत अनुकंपा नियुक्ति नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/10/26 08:25
पिछला अपडेट
27/10/26 08:25
स्थान
India