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पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, डीएनए रिपोर्ट बनी सजा का आधार

बैतूल, 01 नवंबर (वार्ता) बैतूल जिला न्यायालय ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में आरोपी पति सुखराम सेलूकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने 29 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया। मामले में चश्मदीद 13 वर्षीय बेटी अदालत में अपने बयान से मुकर गई थी, लेकिन डीएनए जांच सहित वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। अभियोजन के अनुसार, घटना 3 अगस्त 2025 की रात करीब दो बजे ग्राम चिखली के पटवारीढाना स्थित खेत के मकान में हुई थी। वहां 45 वर्षीय सुम्मी बाई का खून…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल हत्या डीएनए उम्रकैद फैसला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/11/26 09:46
पिछला अपडेट
01/11/26 09:46
स्थान
India