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पांच पिस्टल की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा

भिण्ड, 15 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिण्ड में अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर कुल छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अभियोजन के अनुसार, 21 जनवरी 2024 को सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति सफेद अपाचे मोटरसाइकिल से भिण्ड मेले के पास निराला रंग बिहार में अवैध हथियार बेचने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर रवि राजावत निवासी ग्राम…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भिण्ड अवैध हथियार तस्करी सजा न्यायालय
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/10/26 08:58
पिछला अपडेट
15/10/26 08:58
स्थान
India