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चाचा की हत्या के दोषी भतीजे को आजीवन कारावास

भिण्ड, 01 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में भिण्ड जिले के मेंहगांव में करीब दो वर्ष पुराने हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी भतीजे ब्रजेश सखवार उर्फ फौजदार (23) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार 24 अक्टूबर 2024 की रात करीब साढ़े नौ बजे ब्रजेश ने शैलेन्द्र सिंह कंसाना को फोन कर बताया था कि कचनाव तिराहे पर उसने बदन सिंह को मारा है। उसने यह भी बताया था कि वह बदन सिंह को सिलोली गांव की ओर छोड़कर आया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भिण्ड चाचा हत्या भतीजा आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/10/26 07:37
पिछला अपडेट
01/10/26 07:37
स्थान
India