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छह डेयरी कारोबारियों पर 22 लाख रुपये का जुर्माना

भिण्ड, 13 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के छह मामलों में डेयरी कारोबारियों पर कुल 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दूध, घी और मावा से संबंधित नमूनों की जांच में खाद्य पदार्थ अमानक पाए गए। कुछ मामलों में खाद्य लाइसेंस या पंजीयन भी नहीं मिला। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अनुसार, मेहगांव के अमायन रोड पर एक टैंकर में मिले करीब दो हजार लीटर मिश्रित दूध का नमूना अमानक पाया गया। संबंधित कारोबारी के पास खाद्य लाइसेंस भी नहीं था। इस मामले में श्री गणेश डेयरी के संचालक श्रीकृष्ण राठौर पर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भिण्ड डेयरी जुर्माना खाद्य सुरक्षा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/10/26 12:36
पिछला अपडेट
13/10/26 12:36
स्थान
India