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ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत रहेगा, 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर अनारक्षित वर्ग को मिलेगी नियुक्ति

भोपाल, 09 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के फैसले को असंवैधानिक ठहराते हुए प्रदेश में 14 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था बरकरार रखी है। फैसले के बाद 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का रास्ता खुल गया है। अदालत ने भर्ती एजेंसियों को इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अधिकतम तीन महीने में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। फैसले के अनुसार, 29 सितंबर 2022 तक 14 प्रतिशत से अधिक और 27 प्रतिशत तक आरक्षण के आधार पर नियुक्ति पा चुके…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल ओबीसी आरक्षण हाईकोर्ट फैसला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/10/26 17:00
पिछला अपडेट
09/10/26 17:00
स्थान
India