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पत्थर से हत्या करने वाले फरजाना उर्फ फरदीन को आजीवन कारावास

भोपाल, 23 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में पत्थर से सिर पर वार कर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपित फरजाना उर्फ फरदीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 21वें अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु कौशल की अदालत ने हत्या के मामले में तीन हजार रुपये तथा मारपीट के मामले में एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार 16 मई 2024 की रात फरियादी राजकुमार छुगानी ऑटो से फरजाना और विनोद बुलानी को लेकर भौंरी रेलवे ब्रिज के नीचे पहुंचा था। दोनों कुछ देर बाद लौटने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल खजूरी सड़क हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/09/26 17:09
पिछला अपडेट
23/09/26 17:09
स्थान
India