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पत्नी और साली की हत्या के मामले में बर्खास्त एएसआई को दोहरी उम्रकैद

भोपाल, 15 अक्टूबर (वार्ता) भोपाल में पत्नी और साली की हत्या के मामले में अदालत ने तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) योगेश मरावी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत भी उसे तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया है। यह सजा अन्य सजाओं के साथ चलेगी। मामले की सुनवाई करीब 16 महीने चली और अभियोजन ने 11 गवाह पेश किए। वारदात के बाद आरोपी को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अभियोजन के अनुसार, योगेश मरावी ने 3 दिसंबर 2024 को भोपाल के सुभाष नगर स्थित…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल दोहरी हत्या आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/10/26 14:00
पिछला अपडेट
15/10/26 14:00
स्थान
India