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नाबालिग से लैंगिक अपराध में आरोपी को पांच साल का सश्रम कारावास

भोपाल, 17 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में नाबालिग बालिका को पढ़ाई के बहाने कमरे में ले जाकर लैंगिक अपराध करने के मामले में पॉक्सो भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायालय ने आरोपी कुलदीप साहू को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता के भविष्य को देखते हुए उसे एक लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने का भी आदेश दिया है। अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं 15वें अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने 17 सितंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला एवं नवीन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल नाबालिग बालिका लैंगिक अपराध सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/09/26 15:36
पिछला अपडेट
17/09/26 15:36
स्थान
India