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सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

भोपाल, 30 अक्टूबर (वार्ता) नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को राजधानी की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है। अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं 13वें अपर सत्र न्यायाधीश नीलम मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(1) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 और 5एम/6 के तहत आजीवन कारावास तथा एक-एक हजार…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल पॉक्सो दुष्कर्म आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/10/26 16:23
पिछला अपडेट
30/10/26 16:23
स्थान
India