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नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास

भोपाल, 03 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी जावेद खान को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोहरलाल पाटीदार की अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक ज्योति कुजूर के अनुसार, पीड़िता की बहन छह फरवरी 2021 को हमीदिया अस्पताल में भर्ती थी। इसी दौरान पीड़िता की मुलाकात…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल पॉक्सो दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/11/26 14:23
पिछला अपडेट
03/11/26 14:23
स्थान
India