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भोपाल जिला आदालत ने पॉक्सो प्रकरण में तीन आरोपीयों को किया दोषमुक्त

भोपाल, 30 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप से जुड़े एक प्रकरण में साक्ष्यों के अभाव में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। विशेष पॉक्सो न्यायालय की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 5(एल), 3/4(2) एवं 6 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 64(2)(एन), 87 एवं 96 के तहत विचाराधीन प्रकरण में यह निर्णय सुनाया। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2024 में अवधपुरी थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय बालिका को मुख्य आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर गुना…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल पॉक्सो फैसला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/07/26 15:37
पिछला अपडेट
30/07/26 15:37
स्थान
India