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रिश्ते की बहू से दुष्कर्म करने वाले दामोदर को 10 साल का सश्रम कारावास

भोपाल, 17 सितंबर (वार्ता) रिश्ते की बहू के साथ दुष्कर्म और विरोध करने पर उसे तथा उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में भोपाल की विशेष न्यायालय (ओएडीडब्ल्यू) ने अभियुक्त दामोदर आदिवासी मरावी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। भोपाल जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सुलेखा मित्रा की अदालत ने अभियुक्त पर विभिन्न धाराओं में कुल 5500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसला सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। अभियोजन के अनुसार मामला भोपाल…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल बहू दैहिक शोषण सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/09/26 13:43
पिछला अपडेट
17/09/26 13:43
स्थान
India