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जेल में आत्महत्या के दो मामलों में पांच-पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति की अनुशंसा

भोपाल, 18 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने इंदौर केंद्रीय जेल में आत्महत्या के दो अलग-अलग मामलों में मृतकों के उत्तराधिकारियों को पांच-पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति एक माह में अदा किए जाने की अनुशंसा की है। आयोग के प्रकरण क्रमांक 0567/इंदौर/2024 के अनुसार 22 जनवरी 2024 को विचाराधीन बंदी अनिल पिता राजू उर्फ राजे मंजे, उम्र 32 वर्ष, निवासी लोहार कॉलोनी, महू नाका, थाना छत्रीपुरा, इंदौर ने केंद्रीय जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जेल अधीक्षक से सूचना मिलने के बाद आयोग ने प्रकरण पर संज्ञान लेकर जांच कराई और…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल मानव अधिकार आयोग जेल आत्महत्या क्षतिपूर्ति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/09/26 09:29
पिछला अपडेट
18/09/26 09:29
स्थान
India