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सड़क पर लापरवाही से वाहन खड़ा करने पर दो साल का सश्रम कारावास

भोपाल, 08 अक्टूबर (वार्ता) सड़क पर बिना संकेतक लापरवाहीपूर्वक वाहन खड़ा करने के कारण हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के मामले में भोपाल जिला अदालत ने आरोपी अजय उर्फ राजकुमार को दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेघा अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। फैसला सात अक्टूबर 2026 को सुनाया गया। अभियोजन के अनुसार 24 मई 2016 को छोला मंदिर थाना पुलिस को माहोली गांव के आगे अयोध्या नगर जाने वाले…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल वाहन खड़ा दुर्घटना सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/10/26 15:56
पिछला अपडेट
08/10/26 15:56
स्थान
India