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शिक्षाकर्मियों को टीईटी से छूट पर 60 दिन में निर्णय ले सरकार : हाईकोर्ट

भोपाल, 13 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मी वर्ग-2 और वर्ग-3 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने की मांग पर राज्य सरकार को 60 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने 12 अक्टूबर को यह आदेश दिया। अनिल कुमार तोमर और अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका में मांग की थी कि तीन सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षाकर्मियों तथा वर्ष 1997 से 1999 के बीच नियुक्त शिक्षाकर्मियों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी जाए। उन्होंने पदोन्नति के लिए भी टीईटी की अनिवार्यता से राहत देने की मांग की थी।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल शिक्षाकर्मी टीईटी हाईकोर्ट निर्णय
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/10/26 12:30
पिछला अपडेट
13/10/26 12:30
स्थान
India