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सड़क पर मवेशी छोड़े तो लगेगा दो हजार का जुर्माना, बैतूल नगर पालिका ने जारी किए सख्त निर्देश

बैतूल, 20 जून (वार्ता) मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के नगर पालिका परिषद ने शहर में आवारा मवेशियों की बढ़ती समस्या, यातायात में बाधा और जनसुरक्षा को देखते हुए पशुपालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि नगरीय सीमा में मवेशी रखने वाले सभी पशुपालकों को अपने पशुओं का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति मवेशी दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा शनिवार को जारी सूचना के अनुसार नगर क्षेत्र के सभी पशुपालकों एवं मवेशी मालिकों को निर्धारित समयावधि में आवश्यक दस्तावेजों के…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मप्र मवेशी जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/06/26 10:44
पिछला अपडेट
20/06/26 10:44
स्थान
India