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रिकवरी एजेंट पर चाकू से हमला करने वाले दो दोषियों को सात-सात साल की सजा

भोपाल, 07 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लोन की बकाया किस्त मांगने पर रिकवरी एजेंट पर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने भारत चिदार और दिनेश अहिरवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 सहपठित धारा 3(5) के तहत दोषी ठहराते हुए 500-500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार तीन अगस्त 2025 की शाम करीब पांच बजे हनुमानगंज थाना क्षेत्र में हमीदिया रोड स्थित सीएसएफसी होटल के पास जिया एसोसिएट कंपनी में कलेक्शन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. रिकवरी एजेंट हमला सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/10/26 15:25
पिछला अपडेट
07/10/26 15:25
स्थान
India