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रेलवे सीमा से 30 मीटर के भीतर निर्माण के लिए एनओसी अनिवार्य

बैतूल, 15 जुलाई (वार्ता) रेलवे प्रशासन ने रेलवे भूमि के आसपास निर्माण कार्यों को लेकर स्पष्ट किया है कि रेलवे सीमा से 30 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले रेलवे से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना एनओसी के किए गए निर्माण को अनधिकृत माना जाएगा और भविष्य में रेलवे परियोजनाओं के दौरान ऐसे निर्माणों पर किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न रेल परियोजनाओं के दौरान रेलवे सीमा के समीप बिना अनुमति किए गए निर्माण सामने आने से भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य और मुआवजे से जुड़े…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. रेलवे एनओसी निर्माण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/07/26 08:00
पिछला अपडेट
15/07/26 08:00
स्थान
India