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रेलवे में गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा, जुर्माना दोगुना, भुगतान नहीं किया तो न्यायालय में होगी पेशी

बैतूल, 21 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अब अधिक कड़ी कार्रवाई होगी। रेलवे बोर्ड ने स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की अधिकतम राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी है। निर्धारित जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकेगा, जहां उस पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेल मंत्रालय की ओर से 24 अगस्त 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के बाद रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर को वाणिज्यिक परिपत्र जारी किया है। इसमें सभी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मप्र रेलवे स्वच्छता
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/09/26 10:47
पिछला अपडेट
21/09/26 10:47
स्थान
India