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लोकायुक्त प्रकरण के बाद भी दो माह तक नहीं हुआ तबादला लागू

बैतूल, 10 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज होने के बाद स्थानांतरित किए गए एक पटवारी को करीब दो माह तक मूल पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद संबंधित पटवारी को प्रभातपट्टन तहसील के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बैतूल ग्रामीण तहसील में पदस्थ पटवारी रमेश अमझरे के खिलाफ विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन भोपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा-7 के तहत 10 मार्च 2026 को अपराध…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. लोकायुक्त प्रकरण पटवारी स्थानांतरण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/07/26 06:49
पिछला अपडेट
10/07/26 06:49
स्थान
India