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वन्य जीव शिकार के आरोपी सलमान की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज

भोपाल, 19 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एमपीएसटीएसएफ) द्वारा काले हिरण और चिंकारा के शिकार के मामले में महाराष्ट्र के मुंबई निवासी आरोपी सलमान की तीसरी जमानत याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने संरक्षित वन्य जीवों के शिकार को गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से 20 माह से अधिक समय से जेल में निरुद्ध रहने और प्रकरण के विचारण में लग रहे समय का हवाला देते हुए जमानत की मांग की गई। एमपीएसटीएसएफ की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. वन्यजीव शिकार सलमान याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/09/26 13:39
पिछला अपडेट
19/09/26 13:39
स्थान
India