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विद्युत चोरी के आरोप में दोषसिद्ध, 23,937 रुपये का अर्थदंड

मुरैना, 06 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में मुरैना जिले के सबलगढ़ स्थित विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम) ने विद्युत चोरी के एक प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष जिला न्यायाधीश अजय कुमार चौहान ने विद्युत चोरी प्रकरण क्रमांक 55/2023 में 22 सितंबर 2026 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी रतीराम धाकड़, निवासी उचाड़, को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास तथा वित्तीय लाभ के तीन गुना के बराबर 23 हजार 937 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. विद्युत चोरी अर्थदंड सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/10/26 16:03
पिछला अपडेट
06/10/26 16:03
स्थान
India