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पूर्व विवाह छिपाकर की गई दूसरी शादी को न्यायालय ने शून्य घोषित किया

बैतूल, 15 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के आमला स्थित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पूर्व वैवाहिक स्थिति छिपाकर किए गए विवाह को अमान्य घोषित करते हुए वर्ष 2015 में संपन्न विवाह को शून्य करार दिया है। न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के तहत दिए गए आदेश में कहा कि संबंधित विवाह अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के विपरीत था। प्रकरण के अनुसार आमला निवासी एक युवक ने न्यायालय में याचिका दायर कर बताया था कि उसका विवाह 13 अगस्त 2015 को छिंदवाड़ा निवासी युवती के साथ हिंदू रीति-रिवाजों से हुआ था। विवाह…

समाचार विवरण:

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. विवाह शून्य न्यायालय घोषित
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/05/26 13:12
पिछला अपडेट
15/05/26 13:12
स्थान
India