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बिना वैध दस्तावेज भारत में रहने पर बांग्लादेशी नागरिक को सात वर्ष का कारावास

सीहोर, 06 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में रहने के मामले में एक बांग्लादेशी नागरिक को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार आरोपी मोहम्मद इरशाद (44) के संबंध में 27 अप्रैल 2025 को कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश से भारत आया था और उसके पास न तो वैध पासपोर्ट और वीजा था तथा न ही उसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. सीहोर विदेशी अधिनियम सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/08/26 13:16
पिछला अपडेट
06/08/26 13:16
स्थान
India