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दो हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास

उज्जैन, 07 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ए.पी.एस. चौहान ने आरोपी बल्लू शर्मा (48) और गोकुल सिंह (44) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया। प्रकरण के अनुसार आरोपी बबलू 19 मई 2022 को मृतक हरिराम को अपने साथ कायथा गांव ले गया था। बाद में 25 मई 2022 को हरिराम का शव एक कुएं में मिला था। मामले की रिपोर्ट…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/05/26 00:00
पिछला अपडेट
07/05/26 00:00
स्थान
India