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नाबालिग की तस्करी पर सख्त फैसला, दो को 10-10 साल का सश्रम कारावास

बैतूल, 15 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश की बैतूल जिले में नाबालिग बालिका की तस्करी के एक गंभीर मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो लोगों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कल इस मामले में फैसला सुनाते हुए कमल कुमरे और आशीष धुर्वे को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर 21-21 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामला एक अगस्त 2023 का है। पीड़िता की मां ने 2 अगस्त को सारणी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनकी नाबालिग बेटी दोपहर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/01/26 00:00
पिछला अपडेट
15/01/26 00:00
स्थान
India