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छत्तीसगढ़ में टाटा मोटर्स को तकनीकी खराबी वाले कार का पैसा लौटाने का आदेश

बिलासपुर, 14 अक्टूबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने तकनीकी खराबियों से जुड़े एक मामले में टाटा मोटर्स की अपील खारिज करते हुए उपभोक्ता को वाहन की पूरी कीमत वापस करने संबंधी जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को बरकरार रखा है। कंपनी को कार की कीमत 16 लाख 25 हजार 604 रुपये लौटाने के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय का भी भुगतान करना होगा। आयोग से बुधवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिलासपुर निवासी डा. स्वप्न कुमार दत्ता ने जेडी आटोनेशन से टाटा पंच ईवी (इम्पावर्ड प्लस एस एलआर एसीएफसी) खरीदी थी। वाहन की खरीद पर उन्होंने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ टाटा मोटर्स आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/10/26 06:11
पिछला अपडेट
14/10/26 06:11
स्थान
India