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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आरएसएस की 'जेड प्लस' सुरक्षा के खर्च की वसूली से जुड़ी याचिका खारिज की

नागपुर, 20 अप्रैल (वार्ता) बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उसके प्रमुख मोहन भागवत को दी गयी 'जेड प्लस ' वीवीआईपी सुरक्षा का खर्च उनसे ही वसूलने की अपील की गई थी। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि इस उच्च-स्तरीय सुरक्षा कवर पर होने वाला खर्च सरकारी खजाने से उठाया जा रहा है, जबकि आरएसएस कोई पंजीकृत संगठन नहीं है। इसमें यह आग्रह किया गया था कि यह खर्च संबंधित व्यक्ति से ही वसूला जाना चाहिए। यह पीआईएल नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
99
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आरएसएस सुरक्षा खर्च
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/04/26 00:00
पिछला अपडेट
20/04/26 00:00
स्थान
India