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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को छह सप्ताह में आरटीई बकाये का भुगतान करने का दिया निर्देश

नागपुर, 22 जुलाई (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों के लंबे समय से लंबित बकाये का छह सप्ताह के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने इयके लिए सत्यापन और भुगतान की एक निश्चित समय-सीमा भी तय की है। न्यायमूर्ति अनिल एस किलोर और न्यायमूर्ति राज डी वाकोडे की पीठ ने शीराजगांव (मोजरी) स्थित शांताई इंग्लिश स्कूल तथा कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विद्यालयों ने आरटीई अधिनियम के तहत अनिवार्य 25…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आरटीई बकाया भुगतान
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/07/26 12:59
पिछला अपडेट
22/07/26 12:59
स्थान
India