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महाराष्ट्र के एलपीजी वितरक सिलेंडर डिलीवरी के लिए ओटीपी नियम के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचे

नागपुर, 09 मई (वार्ता) एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (इंडिया) ने घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए अनिवार्य किए गए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी/ओटीपी) नियम को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडवीठ में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोड़े की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि पहले सिलेंडर डिलीवरी के लिए डीएसी अनिवार्य नहीं था। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और कालाबाजारी की शिकायतों का हवाला देते हुए तेल कंपनियों ने इसे चरणबद्ध तरीके से सख्ती से लागू करना शुरू किया। पहले इसे 50 प्रतिशत डिलीवरी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय एलपीजी वितरक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/05/26 00:00
पिछला अपडेट
09/05/26 00:00
स्थान
India