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अंबरनाथ विकास अघाड़ी की मान्यता रद्द करने वाले कलेक्टर के फैसल पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

मुंबई, 18 जनवरी (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अंबरनाथ विकास अघाड़ी (एवीए) की मान्यता रद्द करने के तथा नगर परिषद चुनाव में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के गठबंधन को पूर्व-चुनावी गठबंधन के रूप में मान्यता देने संबंधी फैसलों पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति रवींद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति अभय जे. मंत्री की पीठ ने अंबरनाथ नगर परिषद के राकांपा सदस्यों के पाला बदलने को 'ग्लोब-ट्रॉटिंग' करार देते हुए ठाणे जिला कलेक्टर को प्रतिद्वंद्वी गुटों की दलीलों पर कारणयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया। पीठ ने सुनवाई के दौरान परिषद में जनस्वास्थ्य, लोक निर्माण और शिक्षा…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय कलेक्टर फैसला रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/01/26 00:00
पिछला अपडेट
19/01/26 00:00
स्थान
India