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भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत मंजूर

मुंबई, 04 मई (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील सुरेंद्र गाडलिंग को 2018 के एल्गर परिषद-भीमा कोरेगांव मामले में जमानत मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खता की पीठ ने अन्य आरोपियों की समानता के आधार पर और लंबे समय तक कारावास में रहने के कारण गाडलिंग को जमानत दी। गाडलिंग छह जून, 2018 को अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं। जमानत मंजूर किये जाने के बावजूद वह जेल में ही रहेंगे क्योंकि एक अन्य मामले में उनकी जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है। पीठ ने खुले न्यायालय में…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गाडलिंग जमानत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/05/26 00:00
पिछला अपडेट
04/05/26 00:00
स्थान
India