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लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शनों को नहीं रोका जा सकता, जरांगे के मुंबई मार्च पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

मुंबई, 11 सितंबर (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के प्रस्तावित मुंबई मार्च के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर इस चरण में विचार करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि केवल आशंकाओं के आधार पर लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों को मुंबई में प्रवेश करने से रोकने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जरांगे विरोध प्रदर्शन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/09/26 16:51
पिछला अपडेट
11/09/26 16:51
स्थान
India