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यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा

मुंबई, 06 अगस्त (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 'तहलका' के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में बलात्कार का दोषी ठहराया। इसके साथ ही न्यायालय ने 2021 में निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया। गोवा पीठ की न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जमसांडेकर की खंडपीठ ने तेजपाल को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और आत्मसमर्पण के लिए दो सप्ताह का समय दिया। तेजपाल को नवंबर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल में आयोजित 'थिंक फेस्ट' के दौरान एक महिला पत्रकार से यौन…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तरुण तेजपाल सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/08/26 11:03
पिछला अपडेट
06/08/26 11:03
स्थान
India