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आपराधिक मामले के आधार पर उम्मीदवार को खारिज करने संबंधी महावितरण का फैसला रद्द

मुंबई, 06 नवंबर (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय की छत्रपति संभाजीनगर खंडपीठ ने विद्युत सहायक के पद पर चयनित एक युवक की उम्मीदवारी रद्द करने के महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) के फैसले को खारिज कर दिया है और यह टिप्पणी की है कि केवल आपराधिक मामला दर्ज होने से रोजगार से वंचित करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति नितिन बी सूर्यवंशी और न्यायमूर्ति आबासाहेब डी शिंदे की पीठ ने पांच नवंबर को यह फैसला सुनाया और अधिवक्ता सैयद तौफीक यासीन के माध्यम से शेख शोएब अहमद रफीउद्दीन शेख की ओर से दायर याचिका को आंशिक रूप…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय महावितरण नियुक्ति विवाद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/11/26 13:19
पिछला अपडेट
06/11/26 13:19
स्थान
India