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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राजेश खन्ना के पुराने बंगले को 'भूतिया' बताने पर रोक लगायी

मुंबई, 29 जुलाई (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मीडिया संगठनों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के मशहूर बांद्रा बंगले 'आशीर्वाद' को "भूतिया", "शापित" या "अशुभ" बताने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ऐसी खबरें या पोस्ट पहली नज़र में मानहानि करने वाली हैं और याचिकाकर्ता के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। न्यायमूर्ति आरिफ एस. डॉक्टर ने गत 24 जुलाई को जारी एक अंतरिम आदेश में बंगले के मौजूदा मालिक, व्यवसायी शशि शेट्टी को राहत दी। शेट्टी ने आरोप लगाया था कि कई लेखों, वीडियो और ऑनलाइन पोस्ट…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय राजेश खन्ना बंगला रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/07/26 19:18
पिछला अपडेट
29/07/26 19:18
स्थान
India