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अभिनेता राजेश खन्ना के बंगले को 'भूतिया' कहने पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक

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मुंबई, 30 जुलाई (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मीडिया संस्थानों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता राजेश खन्ना के बांद्रा स्थित प्रसिद्ध बंगले 'आशीर्वाद' को "भूतिया", "शापित" या "अशुभ" के रूप में वर्णित करने से रोक लगायी है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की खबरें प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं और संपत्ति के मालिक के सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। न्यायमूर्ति आरिफ एस. डॉक्टर ने 24 जुलाई को पारित अपने अंतरिम आदेश में बंगले के वर्तमान मालिक और व्यवसायी शशि शेट्टी को राहत प्रदान की। याचिका में आरोप लगाया था कि मूल ढांचे को ढहाकर नया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
101
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय राजेश खन्ना बंगला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/07/26 08:14
पिछला अपडेट
30/07/26 08:14
स्थान
India